पीड़ित पक्ष को तेईस लाख पच्चीस हजार रूपये के मुआवजा आदेश

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सिरोही।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित प्रार्थना पत्रो पर विचार किया गया।
 प्राधिकरण के सचिव, रामदेव सांदू (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि इस बैठक में अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के 11 मुआवजा प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया जिनमें से 06 प्रार्थना पत्रों में पीड़ित/आश्रित/उत्तराधिकारी/सरंक्षक को तेईस लाख पच्चीस हजार रूपये की मुआवजा राशि दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त मुआवजा बलात्कार/हत्या/मारपीट अन्य के मामले में पीड़िता/आश्रितगण को दिलाई गई। इस बैठक में पारिवारिक न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह सान्दू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चावला, अति0 जिला कलक्टर डॉ. दिनेश राय सापेला, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामदेव सान्दू, अति0 जिला पुलिस अधीक्षक देवाराम चौधरी, अध्यक्ष अभिभाषक संघ राजेन्द्र सिंह आडा एवं लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह बाला  उपस्थित रहे। 

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है और इस स्कीम के तहत गंभीर, जघन्य अपराधों व बड़े अपराधों जैसे हत्या बलात्कार, गंभीर चोटों के मामले, एसीड अटैक के मामले आदि में पीड़ितगण तथा मृतक के आश्रितगण को मुआवजा राशि दिलाये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व सम्बल मिल सके। योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु प्राधिकरण के हेल्पलाईन नं. 8306002138 एवं नालसा हेल्पलाईन नं. 15100 पर संपर्क करें। 

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