कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य, वरना कार्यवाही

सिरोही। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का आदेश जारी हुआ है।
जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने कहा कि जिन कार्यालयों में दस या उससे अधिक कर्मचारी है, वहां यह समिति बनाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 50 हजार रू. का जुर्माना लगेगा। समिति की अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी इसमें सामाजिक कार्यो या कानून में अनुभव रखने वाले दो स्टाफ सदस्य और महिला मुद्दों से जुड़े किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को शामिल करना जरूरी होगा।
महिला अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय को यह जानकारी प्रमुख स्थान पर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करनी होगी कि आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति का पुनर्गठन हर तीन साल में करना अनिवार्य होगा।